मारपीट के मामले में पांच को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : पांच साल पुराने मारपीट के मामले में पांच अभियुक्तों को सात-सात सा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 26 Oct 2018 05:05 PM (IST) Updated:Fri, 26 Oct 2018 05:05 PM (IST)
मारपीट के मामले में पांच को सात साल की सजा
मारपीट के मामले में पांच को सात साल की सजा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : पांच साल पुराने मारपीट के मामले में पांच अभियुक्तों को सात-सात साल सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्र ने फैसला सुनाया है।

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पनिगई मजरा सेमरा निवासी रन्नू देवी ने थाना बरगढ़ में 11 अगस्त 2013 को मामला दर्ज कराया था कि उसका भतीजा पवन कुमार पुत्र राम प्रताप वर्मा घर के पास लगे हैंडपंप में हाथ-पांव धोने गया था। वहां छूटा मोबाइल लेने पहुंचा पर नहीं मिला। पास में खड़े दारोगा पुत्र नंद लाल रैदास से जानकारी ली तो वह नाराज होकर मारपीट करने लगा। पवन के शोर मचाने पर परिवार के राम खेलावन बचाने पहुंच गए। दारोगा के पक्ष से कंधई पुत्र बादल, राज करण उर्फ बड़कू, राज कुमार व हरि शंकर पुत्र बृज लाल, बृज लाल पुत्र चुनकू आ गए। इन लोगों ने पवन व राम खेलावन को लाठी डंडों से पीटा। इससे दोनों लहूलुहान हो गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल न्यायालय में दाखिल किया। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायधीश तृतीय अनुरोध मिश्र ने अभियुक्त दरोगा, राजकुमार, राजकरण उर्फ बड़कू, बृजलाल उर्फ अमृतलाल व कंधई को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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