ऑड ईवन के तहत खुलेंगी दुकानें, रविवार को पूर्ण रूप से बंदी

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। रविवार को जिले के सभी कस्बा बाजारों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र मिले तो धारा 144 में कार्रवाई होगी।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Jul 2020 07:34 PM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 07:34 PM (IST)
ऑड ईवन के तहत खुलेंगी दुकानें, रविवार को पूर्ण रूप से बंदी
ऑड ईवन के तहत खुलेंगी दुकानें, रविवार को पूर्ण रूप से बंदी

जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। रविवार को जिले के सभी कस्बा, बाजारों में साप्ताहिक बंदी रहेगी। पांच से अधिक लोग एक स्थान पर एकत्र मिले तो धारा 144 में कार्रवाई होगी।

कस्बों में एक लाइन की दुकानें सप्ताह में सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह नौ से शाम सात बजे तक ही खुलेंगी। जबकि दूसरी लाइन की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इसी समय तक खुलेंगी। पूरे जिले में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। गुटखा, पान की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दवा, परचून, दूध, सब्जी आदि की दुकानें सप्ताह भर दिन सुबह नौ से शाम सात बजे तक खुलेंगी। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऑड-इवन प्रक्रिया लागू की गई। इसके अलावा बाजार में अनावश्यक घूमने पर प्रतिबंध रहेगा। बाइक चलाते समय मास्क व हेल्मेट लगाना अनिवार्य है। बगैर मास्क के बाइक चलाने पर चालान व जुर्माना देय होगा। रात्रि में दस बजे से सुबह पांच बजे तक जनसामान्य का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कोई व्यक्ति घर से बाहर जरूरी कार्य से निकलता है तो उसके मोबाइल में आरोग्य सेतु एप अपलोड होना चाहिए। किसी व्यक्ति को पुलिस रोकती है तो अमुक व्यक्ति के पास घर से बाहर जाने का पर्याप्त आधार होना चाहिए। नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए व्यक्ति को सात दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। सामान्य बर्ताव पर घर में और अभद्रता पर अमुक व्यक्ति को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, गुटखा, पान मसाला थूकने से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसके सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सभी स्कूल, कालेज, कोचिग सेंटर अगले आदेश तक बंद रहेंगे। प्राइवेट शिक्षण संस्थान में प्रधानाचार्य, मैनेजर के अतिरिक्त दस कर्मचारी सुबह नौ से शाम सात बजे तक कार्यालय में आ सकते हैं। सिनेमा हाल, जिम, थिएटर, बार मनोरंजन पार्क पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। खेल परिसर, स्टेडियम में रजिस्टर्ड खिलाड़ियों को ही आने की अनुमति रहेगी। सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें शारीरिक दूरी एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की शर्त के साथ सप्ताह में सभी सात दिन सुबह नौ से शाम सात बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बारात घर खुलेंगे लेकिन इसके लिए अनुमति लेनी होगी, 50 लोगों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बारात में शस्त्र ले जाना वर्जित रहेगा। अंतिम संस्कार में शारीरिक दूरी का पालन होने के साथ 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धार्मिक व पूजा स्थल खोले जा सकते हैं लेकिन एक साथ पांच लोग पूजा स्थल पर नहीं रह सकते हैं।

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एसडीएम ने व्यापारियों से मांगा सहयोग

नगर के व्यापारियों की बैठक शुक्रवार को सदर कोतवाली में हुई। इसमें सदर एसडीएम विजय नारायन सिंह ने व्यापारियों को नई गाइड लाइन के अनुसार दुकानों को खोलने का निर्देश दिया। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक घूमने और थूकने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए पुलिस को निर्देश दिया। कोतवाल गोपालजी गुप्ता, अमित केशरी, हरिश्चंद्र, कन्हैया मोदनवाल उपस्थित थे।

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