पत्नी के नाम खोलिए पीपीएफ एकाउंट, डेढ़ दशक में मालामाल

पब्लिक प्राविडेंट फंड ने एक योजना शुरू की है। इसमें बीबी के नाम एकाउंट खुलवाकर 15 साल तक अगर 12 हजार रुपये महीने कोई जमा करें तो 15 साल बाद उसे 50 लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि पीपीएफ में न्यूनतम 5 सौ से डेढ़ लाख सालाना तक ही जमा किया जा सकता है। इस फंड में रुपये जमा करने से इनकम टैक्स बचाने के लिए सेक्शन एक्ट

By JagranEdited By: Publish:Wed, 19 Sep 2018 06:38 PM (IST) Updated:Wed, 19 Sep 2018 06:38 PM (IST)
पत्नी के नाम खोलिए पीपीएफ एकाउंट, डेढ़ दशक में मालामाल
पत्नी के नाम खोलिए पीपीएफ एकाउंट, डेढ़ दशक में मालामाल

जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली): पब्लिक प्राविडेंट फंड की एक योजना डेढ़ दशक में आपको मालामाल कर देगी। बस, आपको अपनी पत्नी के नाम एक खाता खोलकर 12 हजार रुपये जमा करना होगा फिर 50्र लाख रुपये मिलेंगे। हालांकि, यह धनराशि पांच सौ से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक हो सकती है। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स के सेक्शन एक्ट 80 में राहत दी है।

केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए तैयार एक पालिसी में पति को टैक्स देने में छूट का प्रावधान किया गया है। मसलन पत्नी का पीपीएफ में खाता खुलवाकर प्रति माह अपने आय के हिसाब से पैसे जमा करने होंगे। पीपीएफ पर फिलाहल वार्षिक 7.6 फीसद ब्याज मिल रहा है। इस हिसाब से पीपीएफ खाता में 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपये जमा कराने पर मौजूदा ब्याज दर पर लगभग 43 लाख रुपये का फंड जमा होगा। केंद्र सरकार पीपीएफ स्कीम पर ब्याज दर का हर तीन महीने में समीक्षा करती है। ऐसे में लंबी अवधि में पीपीएफ पर ब्याज दर घट एवं बढ़ भी सकती है। ऐसे में आप 15 साल में पीपीएफ खाते में लगभग 50 लाख का फंड बना सकते हैं।

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एक आदमी का होगा एक अकाउंट

एक व्यक्ति एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। हां अपने बच्चे यानी नाबालिग के लिए वह उसके लिए अकाउंट खोल सकता है। ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोला जा सकता। इस अकाउंट को चालू रखने के लिए सालाना न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 15 हजार रुपये जमा कराया जा सकता है। बच्चे या नाबालिग के अकाउंट में सालाना न्यूनतम 100 रुपये जमा कराना जरूरी है। न्यूनतम धनराशि जमा नहीं करने पर प्रति वर्ष के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना देना होगा।

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कागजात दिखाने पर मिलेगी कर छूट

सीए सुधीर कंदोई ने बताया कि पीपीएफ का सबसे बड़ा फायदा इसमें जमा राशि पर मिलने वाला टैक्टस फ्री ब्याज एवं मेच्योरिटी की रकम होती है। इनकम टैक्स बचाने को सेक्शन 80 सी के तहत पीपीएफ में निवेश करने पर जमा रकम का कागजात दिखाकर टैक्स में छूट का भी लाभ लिया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि पीपीएफ में हर माह 12 हजार रुपये जमा करने पर 15 साल में उसके पीपीएफ अकाउंट में 39,31,027 रुपए हो जाएंगे। मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.6 फीसदी इंटरेस्ट मिल रहा है। भविष्य में इसमें उतार-चढ़ाव हो सकता है।

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