बालिका से दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की कैद

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संजय मिश्रा ने मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Nov 2020 07:00 PM (IST) Updated:Thu, 05 Nov 2020 07:00 PM (IST)
बालिका से दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की कैद
बालिका से दुष्कर्म करने वालों को 20 साल की कैद

जेएनएन, बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट संजय मिश्रा ने मासूम बालिका से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा ने बताया कि 29 मई 2019 को थाना अगौता में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पांच वर्षीय पुत्री को घर के बाहर खेलने के दौरान गांव का ही आरोपित संजीव उर्फ संजू पुत्र बाबू अपने घर बुलाकर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी संजीव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में जांच कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजय मिश्रा ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी संजीव उर्फ संजू को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त संजीव उर्फ संजू को 20 साल की कैद और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

-राजू मलिक

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