इंडोनेशिया के आठ जमातियों ने किया जुर्म कुबूल

बिजनौर जेएनएन। एसीजेएम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रशासन को सूचना दिए बिना मस्जिद में रह रहे आठ इंडोनेशिया जमातियों के जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र देने पर आदेश सुरक्षित कर लिया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Jul 2020 10:59 PM (IST) Updated:Wed, 22 Jul 2020 10:59 PM (IST)
इंडोनेशिया के आठ जमातियों ने किया जुर्म कुबूल
इंडोनेशिया के आठ जमातियों ने किया जुर्म कुबूल

इंडोनेशिया के आठ जमातियों ने किया जुर्म कुबूल

बिजनौर, जेएनएन। एसीजेएम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रशासन को सूचना दिए बिना मस्जिद में रह रहे आठ इंडोनेशिया जमातियों के जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र देने पर आदेश सुरक्षित कर लिया है।

नगीना थाना के एसआई जितेंद्र कुमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कोरोना लाकडाउन के कारण प्रशासन ने बाजार-प्रतिष्ठान खुलने तथा धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा रखी थी। इसी दौरान 30 मार्च 2020 को मोहल्ला पंजाबियान स्थित जामुन वाली मस्जिद में इंडोनेशिया निवासी महादी थोरिक, मोहम्मद नूर अमीनुद्दीन नाजिब, वसमिन करेशना अखमद, नूर मोहम्मद इसान, इलहम मिफता खुन्नर, इताक सोपियान, मोहम्मद इरसियाद तथा ओकी अरी भेभरी प्रशासन को जानकारी दिए बिना रह रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था।

आरोपितों की जमानत शर्तों के साथ मंजूर की गई है। आरोपितों की ओर से उनके जुर्म इकबाल करने का प्रार्थना पत्र अधिवक्ता जाकिर ने कोर्ट में दिया। अधिवक्ता ने बताया कि बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है।

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दिल्ली, सहारनपुर में छूट चुके हैं जमाती

दिल्ली सहित प्रदेश के कई जिलों में इंडोनेशिया जमाती गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली तथा सहारनपुर सहित कई जिलों में जमाती आरोपितों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म इकबाल कर लिया था, जिसके चलते वे जेल से छूट चुके हैं। कोर्ट ने भी जेल में बिताई अवधि तथा मामूली जुर्माने की सजा सुनाई थी। जमाती आरोपितों ने अपना पासपोर्ट जमा होने तथा मुकदमे के निस्तारण तक देश में ही रहने के कोर्ट के आदेश का पालन किया। इसी बिनाह पर नगीना में पकड़े गए जमातियों ने जुर्म इकबाल करने में समझदारी समझी, हालांकि कोर्ट ने समाचार लिखे जाने तक कोई आदेश नहीं दिया था।

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