जानकारी के अभाव में भटक रहे आवेदक

सूचना का अधिकार नियमों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों के सामने वाल पेंटिग कराकर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। आलम यह है कि अधिकांश दफ्तरों में जानकारी के अभाव में आवेदक परेशान हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 23 Jan 2022 09:46 PM (IST) Updated:Sun, 23 Jan 2022 09:46 PM (IST)
जानकारी के अभाव में भटक रहे आवेदक
जानकारी के अभाव में भटक रहे आवेदक

जागरण संवाददाता, ज्ञानपुर (भदोही) : सूचना का अधिकार नियमों के तहत सभी सरकारी कार्यालयों के सामने वाल पेंटिग कराकर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी का ब्यौरा दर्ज नहीं किया गया है। आलम यह है कि अधिकांश दफ्तरों में जानकारी के अभाव में आवेदक परेशान हैं।

आरटीआइ एक्ट में यह व्यवस्था है कि कार्यालय अध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि दफ्तर के बाहर वाल पेंटिग कराकर नामित जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता व मोबाइल नंबर जरूर दर्ज करेंगे। जिससे आवेदकों को सीधे नामित प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने में दिक्कत न हो। हकीकत यह है कि आवेदकों को अधिकार प्रदत्त इस सुविधा को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। जानकारी के अभाव में नामित प्राधिकारियों के पास आरटीआइ आवेदन न पहुंचने से आवेदकों को भटकना पड़ रहा है।

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