प्रधान की शिकायत पर दुकान निरस्त करना अनुचित
प्रधान की शिकायत मात्र कर देने से कोटे की दुकान निरस्त करना उचित नहीं है। शिकायत के समर्थन में शपथपत्र होना चाहिए। इस आधार पर न्यायालय खाद्य उपायुक्त एसके सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी का दुकान निरस्त करने का आदेश खारिज कर दिया है।
बस्ती: प्रधान की शिकायत मात्र कर देने से कोटे की दुकान निरस्त करना उचित नहीं है। शिकायत के समर्थन में शपथपत्र होना चाहिए। इस आधार पर न्यायालय खाद्य उपायुक्त एसके सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी का दुकान निरस्त करने का आदेश खारिज कर दिया है।
विकास खंड बनकटी के थाल्हापार गांव के कमला प्रसाद ने जिलापूर्ति अधिकारी के विरुद्ध अपील दाखिल की। कमला प्रसाद 10 साल से उचित दर विक्रेता की दुकान संचालित कर रहे हैं। प्रधान ने दूरभाष पर कोटेदार की शिकायत की इस आधार पर जांच कराकर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। निलंबन के दौरान दुकानदार के स्पष्टीकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया। अदालत ने माना कि शासनादेश के अनुसार कोटेदारों की शिकायत होने पर उसके समर्थन में शपथपत्र लिया जाना चाहिए था। इस मामले में शासनादेश का अनुपालन नही किया गया। डीएसओ के आदेश निलंबन 6अप्रैल 2018 का निरस्तीकरण 30 जुलाई को खारिज करके कमला प्रसाद की दुकान बहाल करने का आदेश दिया है।