3 लाख 90 हजार के भुगतान का आदेश

जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेमचंद्र गुप्ता सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने दो अलग-अगल वादों में 3 लाख 90 हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सात-सात हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। 43 दिन के अंदर संबंधित फाइनेंस कंपनी को पूरी धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 11 Apr 2019 11:59 PM (IST) Updated:Fri, 12 Apr 2019 06:09 AM (IST)
3 लाख 90 हजार के भुगतान का आदेश
3 लाख 90 हजार के भुगतान का आदेश

बस्ती: जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष प्रेमचंद्र गुप्ता सदस्य महादेव प्रसाद दूबे ने दो अलग-अगल वादों में 3 लाख 90 हजार रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सात-सात हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। 43 दिन के अंदर संबंधित फाइनेंस कंपनी को पूरी धनराशि का भुगतान करने का आदेश दिया है।

अनीता देवी पुत्र पंचराम निवासी पिकौरा शिवगुलाम बस्ती ने धर्मेंद्र त्रिपाठी एडवोकेट के जरिये अर्जी देकर कहा कि उन्होंने 6 हजार रुपये मासिक का खाता खोला था। सात महीने में रुपये जमा कर दिए। 17 नवंबर 2017 को 4 लाख 90 हजार 315 रुपये परिपक्वता राशि मिलनी थी। दूसरा प्रकरण ज्ञानदास ग्राम शनिचरा पोस्ट अलहारा भानपुर बस्ती का है। इन्होंने भी इसी योजना के तहत पांच सौ रुपये मासिक का खाता 8 नवंबर 2012 को खोला था। परिपवक्ता तिथि बीतने पर भी भुगतान नहीं मिला।

chat bot
आपका साथी