जन सूचना अधिकारियों को बताए गए तौर-तरीके

बस्ती: जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकार के प्राविधानों व इसकी पेंचीदगियों क

By Edited By: Publish:Thu, 27 Oct 2016 10:49 PM (IST) Updated:Thu, 27 Oct 2016 10:49 PM (IST)
जन सूचना अधिकारियों को बताए गए तौर-तरीके

बस्ती: जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी जन सूचना अधिकार के प्राविधानों व इसकी पेंचीदगियों की सम्यक जानकारी कर लें, यदि सूचना देने में विलम्ब की जानकारी मिलेगी,तो इसका खामियाजा अपीलीय अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा।

यह बात राज्य सूचना आयुक्त राजकेश्वर ¨सह ने संतकबीर नगर जनपद के जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही।

बताया कि आवेदन पत्रों के निस्तारण में होने वाले विलम्ब, राज्य सूचना आयोग में अपीलों की भरमार एवं अधिनियम के दुष्प्रयोग की संभावना को देखते हुए उत्तर-प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली-2015 प्रख्यापित की गई है। यह नियमावली अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है, इसमें केन्द्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देशों, न्यायालयों के निर्णयों तथा अनुभवों का समावेश किया गया यह नियमावली सूचना प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण कर निर्णय लेने के स्पष्ट आधार व मापदण्ड निर्धारित करती है।

मण्डलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन जनपद संतकबीर नगर के 70 जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी संयुक्त विकास आयुक्त वीपी पाण्डेय ने प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण को इस अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के ससमय निस्तारण में अहम बताया। नोडल अधिकारी ने राज्य सूचना आयुक्त श्री ¨सह सहित प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया।

स्टेट रिसोर्स पर्सन डा. राहुल ¨सह ने क्रमवद्ध ढंग से सूचना का अधिकार अधिनियम एवं तत्क्रम में प्रख्यापित नियमावली-2015 की जानकारी प्रस्तुत किया। उन्होंने पत्रों के परीक्षण और शुल्क गणना तथा निस्तारण के विभिन्न विविध पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी।

chat bot
आपका साथी