हत्याभियुक्त जेठ, जेठानी व सास को उम्रकैद
हत्याभियुक्त जेठ जेठानी व सास को उम्र कैद
बाराबंकी : अपर सत्र न्यायाधीश इरफान अहमद ने हत्याभियुक्त जेठ, जेठानी व सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।
थाना बदोसराय के ग्राम सिपहिया निवासी राखी देवी के पति की मृत्यु हो चुकी है। जेठ कमलेश कुमार से जमीन का विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के कारण छह दिसंबर 17 को कमलेश कुमार, जेठानी पुष्पा उर्फ किरन व सास सुदामा ने मिलकर राखी देवी के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जिसकी जानकारी स्वयं राखी देवी ने अपनी बहन के पुत्र मुकेश को दी थी। चिकित्सालय में राखी देवी की मौत हो गई थी। मामले का निस्तारण करते हुए न्यायाधीश इरफान अहमद ने अभियुक्त कमलेश कुमार, पुष्पा उर्फ किरन व सुदामा को उक्त सजा भुगतने का आदेश पारित किया।