छोटे भाई के हत्यारे को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बांदा : छोटे भाई की हत्या में अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई स

By JagranEdited By: Publish:Thu, 31 Jan 2019 10:51 PM (IST) Updated:Thu, 31 Jan 2019 10:51 PM (IST)
छोटे भाई के हत्यारे को उम्रकैद
छोटे भाई के हत्यारे को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, बांदा : छोटे भाई की हत्या में अदालत ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी किया गया।

कोतवाली नगर के ग्राम मवई बुजुर्ग निवासी दिनेश ने 7 मार्च 2016 को अपने छोटे भाई सुरेश की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। मां कल्ली ने पुलिस को बताया था कि उसने पैतृक जमीन का 11 लाख में एग्रीमेंट किया था। जिसमें चार लड़कों दिनेश, सुरेश, दीपू व बल्लू के साथ एक हिस्सा मुझे भी मिला था। दिनेश मेरा हिस्सा जबरिया मांग रहा था। रुपये न मिलने पर मारपीट करने लगा। सुरेश बचाने आया तो उसे तमंचे से गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मां की तहरीर पर धारा 302 व 3, 25 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, एफटीसी द्वितीय कोर्ट में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने 7 गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने गुरुवार को मुकदमे का फैसला सुना दिया। अभियुक्त दिनेश को धारा 302 का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 20 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न अदा करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। घटना के बाद से अभियुक्त जेल में है।

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