बांदा में ग्रामीणों ने छात्र-छात्राओं से बदसलूकी पर कॉलेज को घेरा

संवाद सहयोगी नरैनी कोरोना वायरस के कारण हुए लाक डाउन के दौरान कालेज प्रबंधन ने कॉ

By JagranEdited By: Publish:Fri, 20 Nov 2020 11:45 PM (IST) Updated:Fri, 20 Nov 2020 11:45 PM (IST)
बांदा में ग्रामीणों ने छात्र-छात्राओं से बदसलूकी पर कॉलेज को घेरा
बांदा में ग्रामीणों ने छात्र-छात्राओं से बदसलूकी पर कॉलेज को घेरा

संवाद सहयोगी नरैनी : कोरोना वायरस के कारण हुए लाक डाउन के दौरान कालेज प्रबंधन ने कॉलेज खुलने के बाद छात्र-छात्राओं से फीस वसूली व फीस न देने पर बदसलूकी का आरोप लगाया। लगभग तीन सैकड़ा से अधिक अभिभावकों ने प्रबंधधतंत्र से बात कर लॉक डाउन के दौरान की फीस माफ करने की मांग की। इस संबंध में कालेज के प्रधानाचार्य ने अभिभावकों को तीन दिन में निर्णय लेने की बात कही है। बघेलावारी स्थिति पंचमुखी इंटर कालेज में शुक्रवार को तीन सैकड़ा से अधिक पहुंचे अभिभावकों ने प्रधानाचार्य सहित प्रबंधतंत्र से शिकायत दर्ज करायी। कहा कि कोरोना काल की कालेज में फीस न देने पर बच्चों के साथ बदसलूकी की जा रही है। शिकायत पर थाना कालेज प्रशासन ने पुलिस को बुला कर अभिभावकों को कालेज के बाहर करवा दिया। अभिभावक राजा, राजेन्द्र, शिवदर्शन, शंकरलाल, राजकरण सिंह, सोहनलाल आदि ने कॉलेज के प्रधानाचार्य सहित प्रबंध तंत्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि कॉलेज के अध्यापक छात्र /छत्राओं से बदसलूकी करते हैं। साथ ही अन्य आरोप लगाए। फतेहगंज थानाध्यक्ष पंकज सिंह ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर लौटा दिया। अभिभावकों का कहना है कि तीन दिनों में सही निर्णय न किया गया तो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाएं गे।

जेएन कॉलेज के लीज मामले की 28 को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, बांदा : शहर में संचालित पंडित जेएन डिग्री कॉलेज में पूर्व प्राचार्य के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सिविल जज ने मामले की सुनवाई को 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

पंडित जवाहरलाल नेहरु कालेज में प्रचार्य आवास का पांच पूर्व 20 वर्ष के लिए लीज कराया गया था। वर्ष 2018 में छात्र नेताओं का दबाव बढ़ने पर प्रशासक ने लीज को निरस्त कर दिया था। पूर्व प्राचार्य डॉ.नंदलाल शुक्ला ने इस मामले में सिविल जज जूनियर डिवीजन के यहां वाद दायर किया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद जज ने मामले की सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। उधर, समाजसेवी आशीष सागर दीक्षित ने कहा कि पूर्व प्राचार्य ने अवैध ढंग से लीज कराया है। उन्हें न्यायालय के फैसले को लेकर उन्हें विशेष उम्मीद है। न्याय जरूर मिलेगा। पूर्व प्राचार्य को आवास खाली करना होगा।

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