मंडल कारागार में खुला लीगल एड क्लीनिक

जागरण संवाददाता, बांदा: मंडल कारागार में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड क्लीनिक की स्थ

By JagranEdited By: Publish:Thu, 25 Jan 2018 06:55 PM (IST) Updated:Thu, 25 Jan 2018 06:55 PM (IST)
मंडल कारागार में खुला लीगल एड क्लीनिक
मंडल कारागार में खुला लीगल एड क्लीनिक

जागरण संवाददाता, बांदा: मंडल कारागार में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है। बंदियों की हर समस्या का समाधान क्लीनिक में होगा। जिसका गुरुवार को जनपद न्यायाधीश सुभाष चंद्र कुलश्रेष्ठ ने विधिवत शुभारम्भ किया। कहा कि बंदियों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो वह क्लीनिक को बता सकते

हैं। समस्या का समाधान किया जाएगा। किसी बंदी को यदि अधिवक्ता उपलब्ध न हो तो वह लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उनकी पत्रावलियों में कार्रवाई नहीं हो रही है तो उसके संबंध में भी लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से समस्या का समाधान करा सकते हैं। जो बंदी छोटे अपराधों में लंबे समय से बंद है उन्हें क्लीनिक व प्राधिकरण के माध्यम से जमानत की व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने जेल अधिकारियों को बंदियों के लिए सुधारात्मक कार्यक्रम चलाए जाने को कहा। ताकि जेल से बंदी बेहतर नागरिक के तौर पर निकले। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव खलीकुज्जमा द्वारा यह बताया गया कि जेल में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में सप्ताह में 4 दिन जेल विजिटर अधिवक्ता रामकृष्ण त्रिपाठी व शिव कुमार मिश्रा उपस्थित होंगे। अन्य दिवसों में पराविधि स्वयं सेवक उपस्थित रहेंगे। इस मौके पर कारागार अधीक्षक चौधरी सेवाराम ¨सह, डिप्टी जेलर तारकेश्वर ¨सह, जल विजिटर रामकृष्ण, शिवकुमार, पराविधिक स्वयं सेवक वाजिद अली आदि मौजूद रहे।

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