मंडलायुक्त ने रोका डीपीआरओ सहित ईओ बांदा का वेतन

जागरण संवाददाता बांदा मंडलायुक्त ने बुधवार को मंडलीय पेंशन अदालत व सेवा निवृत्त अधिकारियों

By JagranEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 06:53 PM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 06:53 PM (IST)
मंडलायुक्त ने रोका डीपीआरओ सहित ईओ बांदा का वेतन
मंडलायुक्त ने रोका डीपीआरओ सहित ईओ बांदा का वेतन

जागरण संवाददाता, बांदा : मंडलायुक्त ने बुधवार को मंडलीय पेंशन अदालत व सेवा निवृत्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लंबित देयकों से संबंधित शिकायतों को सुना। इस दौरान उन्होंने गैरहाजिर डीपीआरओ समेत बांदा व नरैनी ईओ का वेतन रोक दिया। साथ ही महोबा डीएम को विभागीय अधिकारी के अनुपस्थित न होने पर कार्रवाई के निर्देश दिए।

नवीन कार्यालय में आयोजित मंडलीय पेंशन अदालत में मंडलायुक्त दिनेश कुमार सिंह ने मामलों की सुनवाई की। तीन मामलो में एक जनवरी तक आख्या देने को कहा। साथ ही जनसुनवाई में कुल 20 मामलों को सुना। दस मामलों का मौके पर निस्तारण किया। शेष दस मामलों में 21 दिसंबर को अपर निदेशक कोषागार के यहां उपस्थित होकर मामलों की जांच कराते हुए निस्तारण आख्या एक जनवरी तक वादी व संबंधित विभाग के अधिकारी आयुक्त कार्यालय में उपस्थित होने को कहा। महोबा में जिलाधिकारी कार्यालय के विभागीय अधिकारी व प्रतिनिधि के अनुपस्थित होने तथा आख्या न मिलने पर नाराजगी जताई। कहा कि सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक कामता प्रसाद के एक जनवरी 2020 से 31 जनवरी 2020 तक का चिकित्सा अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद भी स्वीकृत नहीं किया गया। पेंशनर द्वारा पेंशन के कागजात प्रस्तुत करने पर भी न भेजे जाने पर दोषी अधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिना कोई कारण अनुपस्थित होने पर जिला पंचायत राज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय सहित बांदा व नरैनी के अधिशासी अधिकारी का वेतन रोकने के आदेश दिए। इस दौरान अपर निदेशक कोषागार पूर्णेंदु शुक्ला, संयुक्त निदेशक कमलेश कुमार, मुख्य कोषाधिकारी दिनेश बाबू, उप निदेशक सूचना भूपेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।

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