सूचना अधिकार के 704 मामलों का निस्तारण
बांदा, जागरण संवाददाता: राज्य सूचना आयुक्त अर¨वद कुमार विष्ट ने सात दिनों में सूचना अधिकार के 704 लं
बांदा, जागरण संवाददाता: राज्य सूचना आयुक्त अर¨वद कुमार विष्ट ने सात दिनों में सूचना अधिकार के 704 लंबित मामलों का निस्तारण किया।अधिकारियों को आदेश दिए कि सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचना आवेदक को 30 दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें। सूचना उनके विभाग से संबंधित न हो तो उसे 24 घंटे के अंदर संबंधित विभाग को भेज दें। कहा कि इस कार्य में लापरवाही कतई बर्दास्त नहीं की जाएगी। अनावश्यक अपील की स्थिति उत्पन्न न होने दें। सूचना आयुक्त सात दिवसीय कार्यक्रम पर 21 सितम्बर को मुख्यालय आए थे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई करते हुए 27 सितम्बर तक लंबित 736 मामलों में 702 मामलों का निस्तारण किया। कहा कि जनपदों में कैंप लगाकर सूचना संबंधित मामलों का निस्तारण करने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि जनता का खर्च व समय बर्बाद न हो। कहा कि यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। सूचना देने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध आयोग सख्ती से पेश आएगा। जुर्माना ही नही निलंबन के लिए शासन को लिखा जाएगा। मंगलवार को राज्य सूचना आयुक्त अगले जनपद के लिए प्रस्थान कर गए। इसके पूर्व अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर,अशरफ अली जन सूचना लिपिक, सईद अहमद प्रशासनिक अधिकारी ने आयुक्त का आभार जताया।