कन्या भ्रूण हत्या रोकने को उठाएं प्रभावी कदम

बलरामपुर : कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हर वर्ग प्रभावी कदम उठाए। लड़कों की चाहत वाली मानसिकता से ह

By Edited By: Publish:Sun, 19 Oct 2014 10:20 PM (IST) Updated:Sun, 19 Oct 2014 10:20 PM (IST)
कन्या भ्रूण हत्या रोकने को उठाएं प्रभावी कदम

बलरामपुर : कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए हर वर्ग प्रभावी कदम उठाए। लड़कों की चाहत वाली मानसिकता से हटकर सोचना होगा। तभी कानून का पालन सही ढंग से हो पाएगा।

उक्त बातें जनपद न्यायाधीश कृष्ण सिंह ने विकास भवन में आयोजित गिरते लिंग अनुपात एवं कन्या भ्रूण हत्या व विधिक साक्षरता शिविर में कही। कहा कि कानून की परिधि में अल्ट्रासाउंड, आइबीएफ केंद्र, आनुवांशिक परामर्श केंद्र, क्लीनिक, इमेजिंग केंद्र इत्यादि वो सारी तकनीक आती हैं, जो गर्भधारण व प्रसव पूर्व लिंग जांच, चयन करने में सक्षम है अथवा विशेष लिंग को बढ़ावा देती है। इसके अंतर्गत लिंग से संबंधित जांच, विज्ञापन, प्रचार प्रसार किसी प्रकार से लिंग के बारे में जानकारी प्रकट करना, लिंग जांच करना तथा करवाना पूर्णतया वर्जित है और दंडनीय अपराध है। कहा कि देश व प्रदेश में दिनोंदिन गिरता लिंग अनुपात एक गंभीर चिंता का विषय है। इससे बचाव वृहद जन आंदोलन करके किया जा सकता है। विशेष सत्र न्यायाधीश रामचंद्र ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लिंग जांच, लिंग चयन आदि से संबंधित किसी प्रकार का विज्ञापन देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर सीडीओ राकेश मिश्र, एडीएम केशवदास, सीएमओ डॉ. यूके वर्मा, न्यायिक अधिकारी विकास, कार्यक्रम प्रबंधक देवेंद्र प्रताप सिंह, उमाशंकर सिंह, एपी मिश्र, मुकेश सिंह, पुष्कर सिंह, शिवानी सिंह, मनीष पांडेय आदि मौजूद रहे।

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