हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी प्रथम विजय कुमार आजाद ने हत्या मामले में नरेंद्र उर्फ ¨पटू थ

By JagranEdited By: Publish:Tue, 29 May 2018 12:14 AM (IST) Updated:Tue, 29 May 2018 12:14 AM (IST)
हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास
हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

बलरामपुर : अपर सत्र न्यायाधीश द्रुतगामी प्रथम विजय कुमार आजाद ने हत्या मामले में नरेंद्र उर्फ ¨पटू थाना हरैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माने से भी दंडित किया है। थाना हरैया निवासिनी मंजू देवी ने थाने में नौ अप्रैल 2016 को तहरीर दिया। बताया कि उसके पति हेमराज को आठ अप्रैल को आरोपित बुलाकर ले गया और उसकी हत्या कर दी। अपर शासकीय अधिवक्ता वसीउल हसन ने घटना के संबंध में 12 गवाहों का बयान अंकित करते हुए तर्क दिया कि चिकित्सीय रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गवाहों के बयान से अपराध की पुष्टि होती है। आरोपी के निशानदेही पर आलाकत्ल ब्लेड बरामद हुआ है। बचाव पक्ष से कहा गया कि आरोपी को पार्टी बंदी की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आरोपी मौके से पकड़ा भी नहीं गया है। अभियोजन के गवाहों के बयान में विरोधाभास है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड की धनराशि मृतक की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया है।

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