328 बेसहारों को पारिवारिक लाभ का 'मरहम'
बलरामपुर : जिले के 328 लोगों को पारिवारिक लाभ योजना का लाभ देने के लिए चयन किया किया गय
बलरामपुर : जिले के 328 लोगों को पारिवारिक लाभ योजना का लाभ देने के लिए चयन किया किया गया है। इनको 30 हजार रुपये के हिसाब से सहायता राशि दी जाएगी। इसमें पति की मृत्यु पर पत्नियों को लाभ दिया जाता है। दोनों की मौत होने पर परिवार के नाबालिग बच्चे को योजना से लाभान्वित किया जाता है। इसके लिए जिले में 98 लाख से अधिक का बजट मिला। चयनित लाभार्थियों को लाभ देने की प्रक्रिया समाज कल्याण विभाग ने शुरू कर दिया है।
मुखिया की असामयिक मौत पर पारिवारिक लाभ योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। ऑनलाइन आवेदन के बाद संबंधित उप जिलाधिकारी के स्तर से सत्यापन रिपोर्ट के बाद सहायता धनराशि दी जाती है। इस बार जिले में 328 लोगों को परिवारिक लाभ योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए विभाग को बजट मिल गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी उमाशंकर प्रसाद का कहना है कि परिवारिक लाभ के रूप में मृतक की पत्नी को सहायता की धनराशि दी जाती है। कहाकि यदि पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है तो नाबालिग बच्चे को धनराशि दी जाती है। परिवारिक लाभ बेसहारों के लिए मरहम के रूप में काम करती है। प्रति लाभार्थी 30 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। इसके लिए 98 लाख 84 हजार रुपये की सहायता वितरित की जाएगी। कहाकि सहायता धनराशि लाभार्थी के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे किसी प्रकार की अनियमितता की शंका नहीं रहती है।