सूचना न देने पर दस हजार का जुर्माना

राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र पर वादी को समय के भीतर जन सूचना न देने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड किया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 07 Jan 2019 11:26 PM (IST) Updated:Mon, 07 Jan 2019 11:26 PM (IST)
सूचना न देने पर दस हजार का जुर्माना
सूचना न देने पर दस हजार का जुर्माना

बलरामपुर : राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र पर वादी मिथिलेश कुमार पांडेय को समय के भीतर जन सूचना न देने पर दस हजार रुपये का अर्थदंड किया है। वादी ने वर्ष 2017 में जन सूचना के लिए अपील की थी, लेकिन मांगी गई सूचना नहीं दी गई। अर्थदंड 27 फरवरी तक जमा करने का समय दिया गया है।

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