अपात्रों को पीएम आवास देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता नगरा (बलिया) थाना क्षेत्र के निकासी गांव में अपात्रों को पीएम आवास देने के म

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 04:45 PM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 04:45 PM (IST)
अपात्रों को पीएम आवास देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश
अपात्रों को पीएम आवास देने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

जागरण संवाददाता, नगरा (बलिया) : थाना क्षेत्र के निकासी गांव में अपात्रों को पीएम आवास देने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया ने ग्राम प्रधान सीमा सिंह, पति धनंजय, प्रतिनिधि शिवजी सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश नगरा पुलिस को दिया है।

इस आदेश के बाद ब्लाक कर्मियों व अधिकारियों में अफरा-तफरी मच गई है। गांव के ही श्रीकांत सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया को प्रार्थना पत्र देकर कहा है कि मेरे गांव सभा निकासी की ग्राम प्रधान, उनके पति, प्रतिनिधि व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा साजिश कर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वर्ष 2011 में आवास के लिए चयनित पात्र व्यक्तियों को आवासीय धनराशि की सुविधा न प्रदान कर अपात्रों को लाभ पहुंचाया गया है।

इसकी सूचना थाना नगरा व पुलिस अधीक्षक को दे दी गई है। उक्त ग्राम पंचायत में 2011 की सर्वे सूची में जिन पात्र लाभार्थियों का नाम था उनके स्थान पर पिता का नाम बदल कर 2017 में अपात्रों को आवास दे दिया गया। इस प्रकरण की जांच का निर्देश पीडी देवनंदन दूबे ने बीडीओ प्रवीनजीत को दिया है।

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