बाल विवाह होने से बाल कल्याण समिति ने रोका

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By JagranEdited By: Publish:Tue, 23 Jun 2020 07:04 PM (IST) Updated:Tue, 23 Jun 2020 07:04 PM (IST)
बाल विवाह होने से बाल कल्याण समिति ने रोका
बाल विवाह होने से बाल कल्याण समिति ने रोका

जागरण संवाददाता, बलिया: पकड़ी थाना क्षेत्र के रक्सा गांव में न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने बाल विवाह को रोक दिया। साथ ही बालिका व उसके परिवार को समझाया बुझाया। समिति के सदस्यों की बातों को दोनों पक्षों ने मान लिया। समिति को सामाजिक कार्यकता रवि चंद्र प्रसाद ने अपने गांव में होने बाले बाल विवाह की सूचना साक्ष्य सहित समिति को दी। इसमें बताया कि कि 14 वर्ष की आरती की शादी मनोज कुमार निवासी उकसी के ल़ड़के के साथ 22 जून को लड़की के बाबा रामकृपाल राम के देखरेख में हो रही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालिका का उम्र 18 साल व बालक का उम्र 21 साल पूरे होने के बाद ही कानूनी रुप से शादी मान्य है। इस पर चाइल्ड लाइन व थानाध्यक्ष पकड़ी को नाबालिग होने कि दशा में विवाह रोकने की कार्रवाई करने का निर्देश समित की तरफ से दी गई। इस पर यह टीम बालिका के घर जाकर परिवार की काउंसलिग करके 18 साल पूरा होने के बाद ही बालिका का विवाह वैध होने की जानकारी दी। इस पर बालिका के दादा ने शपथपत्र दिया। इस मौके पर न्यायपीठ के अध्यक्ष प्रशांत पाडेय, राजू सिंह, अनिता तिवारी व जिला महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह, पूनम राजभर, जिला सरक्षण अधिकारी विनोद सिंह, चाईल्ड लाइन के कमल किशोर चौबे, गनेश, धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, रामविलास राम आदि मौजूद थे।

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