बेटे ने सजायाफ्ता दोस्त से कराई थी पिता की हत्या

सुरेश राठौर हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश किया है। आरोपित कोई और नहीं बेटा ही निकला।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Feb 2021 11:58 PM (IST) Updated:Wed, 24 Feb 2021 11:58 PM (IST)
बेटे ने सजायाफ्ता दोस्त से कराई थी पिता की हत्या
बेटे ने सजायाफ्ता दोस्त से कराई थी पिता की हत्या

बागपत, जेएनएन। सुरेश राठौर हत्याकांड का पुलिस ने राजफाश किया है। आरोपित कोई और नहीं, बल्कि सुरेश का बेटा है। इसने सजायाफ्ता दोस्त से पिता की हत्या कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

एएसपी मनीष कुमार मिश्र ने पत्रकार वार्ता में बताया कि हरियाखेड़ा गांव निवासी ओमपाल की ट्यूबवेल के पास 21 फरवरी की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का अधजला शव मिला था। इसकी पहचान 22 फरवरी को जनपद कन्नौज के मोहल्ला कानून गोयान निवासी जगपाल ने अपने भाई सुरेश राठौर, हाल निवासी गुलाब वाटिका जिला गाजियाबाद के रूप में की थी।

बालैनी पुलिस ने बुधवार सुबह 6.55 बजे हरियाखेड़ा से सुरेश के बेटे नितिन राठौर और संजय यादव मूल निवासी फुलैरा गांव, हाल निवासी गंगा विहार गोकलपुरी (दिल्ली) को गिरफ्तार कर लिया। संजय यादव ने बताया कि नितिन उसका दोस्त है। नितिन के पिता सुरेश ने उससे सात माह पूर्व 1.10 लाख रुपये उधार लिए थे। सुरेश रुपये नहीं लौटा रहा था, जबकि नितिन का कहना था कि पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा था। किसी तरह नितिन ने पिता को बहला-फुसलाकर मकान की पावर आफ अटार्नी अपने नाम करा ली थी। इसके बाद नितिन व संजय ने सुरेश राठौर की हत्या का षडयंत्र रचा।

संजय यादव 20 फरवरी की शाम 6.30 बजे सुरेश को लोन दिलवाने का लालच देकर दलाल से मिलवाने के बहाने बाइक से हरियाखेड़ा में अपने मामा की ट्यूबवेल पर लेकर पहुंचा। रास्ते में उसने सुरेश को खूब शराब पिलाई। एएसपी के मुताबिक खेत में संजय यादव ने अपने मफलर से सुरेश की गला घोटकर हत्या कर दी थी और पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक की बोतल में बाइक से पेट्रोल निकालकर सुरेश के शव को जला दिया था। पुलिस ने संजय की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक, मफलर, बोतल, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक व आइडी की प्रति बरामद की है।

बता दें कि संजय यादव ने दिल्ली के युवक अमरजीत गुप्ता की 19 मार्च 2014 को मुरादनगर में हत्या कर दी थी। इस केस में अदालत ने उसे 25 अप्रैल 2017 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत पर संजय बाहर है। संजय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत तीन मुकदमे और नितिन पर चार मुकदमे दर्ज हैं।

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