Baghpat News: किशोरी से छेड़छाड़ और मारपीट करने पर दो युवकों को चार-चार साल की सजा
Baghpat News वर्ष 2014 में बागपत के एक गांव निवासी किशोरी सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। इस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ व विरोध करने पर मारपीट की गई थी। पीड़िता की मां ने चार आरोपितों के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
बागपत, जागरण संवाददाता। किशोरी से छेड़छाड़ व मारपीट करने के मामले में अदालत ने दो युवकों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। दो व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है।
यह है मामला
विशेष लोक अभियोजक एडवोकेट नरेंद्र सिंह पंवार व एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा के मुताबिक एक गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी 30 जून 2014 को सरकारी हैंडपंप पर पानी लेने गई थी। वहां पर उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। विरोध करने पर किशोरी के साथ मारपीट की गई थी। पीड़िता की माता ने आरोपित तेजपाल, सतीश, विनोद व सतपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।
केस विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शैलजा राठी की अदालत में विचाराधीन था। पीड़िता समेत तीन गवाहों की गवाही हुई। अदालत ने सोमवार को तेजपाल व सतीश को दोषी मानते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई तथा चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड जमा होने की दशा में आधी धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर के रूप दी जाए। आरोपित सतपाल व विनोद को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया है।
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किशोरी से दुष्कर्म का आरोपित गिरफ्तार
बागपत, जागरण संवाददाता। बिनौली क्षेत्र के एक गांव में एक युवक ने कक्षा 10 की छात्रा के साथ उसके स्वजन को जान से मारने की धमकी देकर एक साल तक दुष्कर्म किया। गांव की ही युवती पीड़िता को नशीला पदार्थ सुंघाकर आरोपित के पास ले जाती थी। पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने घर दी तो हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं की मदद लेकर बिनौली थाने पर आरोपित युवक और युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
आरोपित युवक गिरफ्तार
पुलिस ने रविवार देर शाम माखर पुलिया के पास से आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। उधर, आरोपित पक्ष के लोग पीड़ित पक्ष पर लगातार समझौता करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़ित पक्ष ने समझौता करने से इंकार कर दिया था। आरोपिता युवती अभी भी फरार है। इंस्पेक्टर सलीम अहमद ने बताया कि आरोपित युवक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया।