पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद
अदालत ने मारपीट व जहर देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
बदायूं : अदालत ने मारपीट व जहर देकर पत्नी की हत्या करने के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बीस हजार रूपये जुर्माना भी डाला है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला हरदोई के थाना मिजला तहसील शाहबाद के गांव नूतनपुर निवासी रामप्रकाश पुत्र जगन्नाथ ने छह जून 2016 को थाना अलापुर में तहरीर देकर अवगत कराया कि उसने अपनी लड़की बबली की शादी जुलाई 2006 में राकेश पुत्र चंद्रपाल निवासी कोड़ा गूजर थाना अलापुर के साथ की थी। पांच जून 2016 को राकेश ने शराब पीकर अपनी पत्नी बबली को गाली-गलौज व मारपीट की। बाद में जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला। वादी को फोन पर सूचना मिली कि आपकी लड़की बबली को राकेश ने मार डाला हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के कारण मृत्यु होना दर्शाया गया है।
कोर्ट में राकेश पुत्र चंद्रपाल निवासी ग्राम कोड़ा गूजर थाना अलापुर पर अपनी पत्नी बबली की मारपीट कर चोट पहुंचाने व जहरीला पदार्थ देकर उसकी हत्या करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या चार की न्यायाधीश डॉ.कपिला राघव ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुना। इसके बाद आरोपित पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सुजा सुनाई।