राजस्व कर्मी से लेकर कांस्टेबल तक ले रहे सरकारी राशन

राजस्व कर्मी से लेकर कांस्टेबल तक बेनकाब

By JagranEdited By: Publish:Sun, 22 May 2022 11:48 PM (IST) Updated:Sun, 22 May 2022 11:48 PM (IST)
राजस्व कर्मी से लेकर कांस्टेबल तक ले रहे सरकारी राशन
राजस्व कर्मी से लेकर कांस्टेबल तक ले रहे सरकारी राशन

राजस्व कर्मी से लेकर कांस्टेबल तक ले रहे सरकारी राशन

जेएनएन, बदायूं : मुफ्त का राशन पाने के लिए जिस तरह होड़ मची थी, कार्रवाई के डर से उसी तरह राशन कार्ड सरेंडर करने का सिलसिला चल रहा है। इस महीने में अब तक 2,500 लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं। इनमें सफाई कर्मचारी से लेकर कांस्टेबल तक शामिल हैं। अफवाह फैल रही है कि मानक बदल दिए जाने से लोग अपात्र हो गए हैं। हालांकि, खाद्य आयुक्त की ओर से पत्र जारी कर यह साफ किया गया है कि इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ मानकों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। अपात्रों से राशन कार्ड समर्पित कराने के लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। अभी सत्यापन शुरू ही नहीं हुआ है कि कार्रवाई के डर से लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इनमें सफाई कर्मचारी, पुलिस कांस्टेबल, लग्जरी गाड़ियों वाले, चार मंजिला मकान और उद्योग चलाने वाले लोग भी शामिल हैं। आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग सौरभ बाबू के आदेश का हवाला देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बताया कि पात्रता के मानक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह मानक अक्टूबर 2014 को जारी हुए हैं। उसी का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने बताया कि राशनकार्ड धारकों का सत्यापन चल रहा है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। कार्डधारक किसी भ्रम में न पड़ें। आयुक्त एवं शासन की गाइड लाइन को पढ़ें। इसके बाद राशन कार्ड सरेंडर करें। अपात्र हैं तो तत्काल अपना राशन कार्ड सरेंडर करें। अब तक पुलिस, राजस्व कर्मी भी राशनकार्ड सरेंडर कर चुके हैं। सरेंडर करने को डाक से भेजा राशन कार्ड उझानी ब्लाक क्षेत्र के एक गांव के परिवार ने अपना राशन कार्ड सरकारी डाक से निरस्त कराने को भेजा है। साफ-साफ कहा कि उनका बेटा कांस्टेबल है। अब राशन की जरूरत नहीं है। वे कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं। इसी तरह से कई अमीरों के चेहरा पूर्ति विभाग के सामने आ गए हैं। शहरी क्षेत्र में अपात्र आयकर दाता, चार पहिया वाहन, एसी, पांच केबीए का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर से अधिक स्व अर्जित आवासी प्लाट, आवासीय फ्लैट, शस्त्र धारक, तीन लाख से अधिक आय है तो वह अपात्र हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अपात्र आयकरदाता, चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, पांच केबीए का जनरेटर, पांच एकड़ से अधिक खेत, सालाना आय दो लाख से अधिक, शस्त्र धारक अपात्र हैं।

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