सीलबंद बोतल में भी अशुद्ध पानी

जागरण संवाददाता, बदायूं : अशुद्ध पानी के सेवन से होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए लोग सीलब

By Edited By: Publish:Thu, 07 May 2015 12:03 AM (IST) Updated:Thu, 07 May 2015 12:03 AM (IST)
सीलबंद बोतल में भी अशुद्ध पानी

जागरण संवाददाता, बदायूं : अशुद्ध पानी के सेवन से होने वाली विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए लोग सीलबंद पानी पीना ज्यादा मुनासिब समझते हैं, पर यहां एक सीलबंद बोतल के पानी में कॉपर की मात्रा दोगुना से ज्यादा मिली है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सील बंद पानी बाजार में बेच रही कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेंद्र ¨सह ने 20 जून 2013 को रोडवेज के निकट शिवांगी गारमेंट्स के स्वामी अंकुश साहू के प्रतिष्ठान से सील बंद बोतल का नमूना लिया था। शील बूंद नाम से यह पानी का बोतल बरेली से सप्लाई किया जा रहा है। प्रयोगशाला में कराई गई जांच में कॉपर की मात्रा .05 के स्थान पर .1001 पाई गई थी। पानी में उपलब्ध कॉपर की यह मात्रा स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। एडीएम प्रशासन अशोक कुमार ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद सीलबंद बोतल में अशुद्ध पानी की बिक्री करने वाली कंपनी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बिल्सी के बंबा चौराहा स्थित सौरभ वाष्र्णेय के चंदू स्वीट्स से एक नंवबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी जेपी ¨सह ने पनीर का नमूना लिया था। जांच में मिल्क फैट की मात्रा कम मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। एडीएम ने इस प्रकरण में दुकान स्वामी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसी तरह शहर के शहबाजपुर निवासी अनिल कुमार के प्रतिष्ठान से कुट्टू के आटा का नमूना लिया गया था, जिसमें मिलावट की पुष्टि हुई थी। एडीएम ने दुकान स्वामी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

कार्यवाही की जा रही है।

chat bot
आपका साथी