पीएम सम्मान निधि को दो हेक्टेयर की सीमा समाप्त

आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब सभी पात्र किसानों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके आधार पर अब संस्थागत भू-स्वामी एवं अपात्रता के लिए चिह्नित छह श्रेणियों के किसानों को छोड़ते हुए अन्य सभी किसान योजना का लाभ प्राप्त करने लिए पात्र हैं। संबंधित पात्र किसान अपना आवेदन तहसील या कृषि कार्यालय में संबंधित अभिलेख के साथ जल्द से जल्द जमा कर दें

By JagranEdited By: Publish:Sat, 13 Jul 2019 11:48 PM (IST) Updated:Sat, 13 Jul 2019 11:48 PM (IST)
पीएम सम्मान निधि को दो हेक्टेयर की सीमा समाप्त
पीएम सम्मान निधि को दो हेक्टेयर की सीमा समाप्त

जासं, आजमगढ़: जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दो हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सीमा समाप्त कर दी गई है। अब सभी पात्र किसानों को लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके आधार पर अब संस्थागत भू-स्वामी एवं अपात्रता के लिए चिह्नित छह श्रेणियों के किसानों को छोड़ते हुए अन्य सभी किसान योजना का लाभ प्राप्त करने लिए पात्र हैं। संबंधित पात्र किसान अपना आवेदन तहसील या कृषि कार्यालय में संबंधित अभिलेख के साथ जल्द से जल्द जमा कर दें जिससे उन्हें योजना का लाभ मिल सके। बताया कि उच्च आय वर्ग की सीमा किसान परिवारों को योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है। इसमें संस्थागत भूमिधारक, भूतपूर्व या वर्तमान में असंवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व या वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री एवं भूतपूर्व, लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य, वर्तमान व भूतपूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष व वर्तमान व भूतपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल हैं।

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