मारपीट के तीन आरोपियों को दो वर्ष की कैद

थाना अछल्दा क्षेत्र का मामला औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश अंगद प्रसाद ने थाना अछ

By Edited By: Publish:Wed, 29 Jul 2015 07:57 PM (IST) Updated:Wed, 29 Jul 2015 07:57 PM (IST)
मारपीट के तीन आरोपियों को दो वर्ष की कैद

थाना अछल्दा क्षेत्र का मामला

औरैया, जागरण संवाददाता : अपर सत्र न्यायाधीश अंगद प्रसाद ने थाना अछल्दा क्षेत्र के ग्राम रामपुर वैस में हरिजन के साथ मारपीट व गाली गलौज करने के तीन आरोपियों को दो दो वर्ष के कठोर कारावास व 4500-4500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनायी।

अभियोजन के अनुसार थाना अछल्दा में ग्राम रामपुर वैस निवासी सुनीता देवी पत्नी सरनाम ने रिपोर्ट लिखायी कि 20 अगस्त 2011 को उसके पुत्र रोहित के साथ भैंस चराते समय मारपीट की गयी। जिसकी शिकायत करने वह अपने पति सरनाम के साथ साबिर के घर गई तो साबिर, उसके भाई कालेखां व अफसर ने गंदी गंदी गालियां देकर लात घूसों व लाठी डंडों से उसकी व पति की मारपीट की तथा जाति सूचक गालियां दीं। धारा 323,325 व 504 तथा हरिजन एक्ट का यह मुकदमा एडीजे कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रवण सचान व बचाव पक्ष की दलीलों के सुनने के बाद एडीजे अंगद प्रसाद ने तीनों आरोपियों को दो दो वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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