ड्राइ¨वग में बरतें सावधानी तो नहीं होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, अमरोहा: सड़कों पर चस्पा 'सावधानी हटी-दुर्घटना घटी'बोर्ड के स्लोग सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बाइक सवार बिना हेलमेट के फर्राटा भर रहे हैं,

By JagranEdited By: Publish:Tue, 13 Nov 2018 10:45 PM (IST) Updated:Tue, 13 Nov 2018 10:45 PM (IST)
ड्राइ¨वग में बरतें सावधानी तो नहीं होगी परेशानी
ड्राइ¨वग में बरतें सावधानी तो नहीं होगी परेशानी

अमरोहा: सड़कों पर चस्पा 'सावधानी हटी-दुर्घटना घटी'बोर्ड के स्लोगन सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बाइक सवार बिना हेलमेट के फर्राटा भर रहे हैं, वह भी तीन सवारी बैठाकर। साथ ही सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलानों वालों की भी कमी है। हेलमेट का वजन ज्यादा होने का हवाला देकर उसे नजरअंदाज करने वालों के लिए अब नए नियम भी लागू किए जाएंगे। हादसों को रोकने के लिए वाहन चालकों को सीट बेल्ट, हेलमेट लगाना जरूरी है। साथ ही वाहन चलाते समय बच्चों को भी आगे की सीट पर न बैठाएं।

वाहन चलाते समय बरती जा रही लापरवाही सड़क हादसे का मुख्य कारण है। अगर व्यक्ति थोड़ी सी सतर्कता बरते तो वह हादसों को काफी कम कर सकता है। अक्सर देखने में आता है कि दुपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट व ट्रिपल राइ¨डग के कारण हादसे का शिकार होते हैं। इतना ही नहीं सड़क पर गलत पार्किंग भी काफी हद तक हादसों के लिए जिम्मेदार बनती है। इसके साथ ही बगैर सीट बेल्ट भी तेज रफ्तार वाहन चालक हादसा होने की स्थिति में जान गंवा रहे हैं। नशा भी लोगों की कीमती जान को लील रहा है। खासकर ट्रक चालकों का नशा अन्य वाहन चालकों के लिए भी जानलेवा बन जाता है। इन पर लगाम के लिए पुलिस चालान काटने भर तक सीमित होकर रह गई है। हादसों को रोकने के लिए यातायात नियमों की कड़ाई से पालन करवाया जाना बेहद आवश्यक है। नाबालिग वाहन चालक भी हादसे का कारण बनते हैं। अक्सर देखने में आता है कि लोग वजन व सांस फूलने का हवाला देकर हेलमेट नहीं लगाते। परंतु अब उनके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हेलमेट को लेकर नए मानक तय किये हैं। नए नियमों के मुताबिक अगले साल से हेलमेट और भी हल्के हो जाएंगे। हेलमेट के इन नए नियमों को असुरक्षित और आइएसआइ स्टैंडर्ड पर खरे न उतरने वाले हेलमेट से लड़ने के लिए बनाया गया है। वर्तमान नियमों के मुताबिक हेलमेट का स्टैंडर्ड वजन 1.5 किलोग्राम सेट किया गया है। लेकिन नए नियमों के मुताबिक अगले साल से हेलमेट 1.2 किलोग्राम के होंगे। ये नए नियम 15 जनवरी 2019 से भारत में लागू हो जाएंगे। इस नए नियम के मुताबिक हेलमेट में वायु संचार के लिए होल देना भी जरूरी होगा। क्योंकि बहुत से लोग सांस फुलने की शिकायत के कारण हेलमेट पहनने से मना कर देते हैं।

टीएसआई मनोज कुमार बताते हैं कि वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हेलमेट व सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। साथ ही बच्चों को अगली सीट पर बैठाकर कार न चलाएं। इससे हादसे होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने बताया कि हेलमेट को लेकर बनाए गए नए नियम निश्चित ही लोगों के लिए फायदेमंद होंगे।

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