वृद्धावस्था पेंशन के दस प्रतिशत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे सत्यापन

गौरीगंज (अमेठी) वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों में से दस फीसद आवेदन

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 May 2020 10:48 PM (IST) Updated:Fri, 29 May 2020 07:31 AM (IST)
वृद्धावस्था पेंशन के दस प्रतिशत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे सत्यापन
वृद्धावस्था पेंशन के दस प्रतिशत आवेदनों का जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे सत्यापन

गौरीगंज (अमेठी): वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले पात्र लाभार्थियों में से दस फीसद आवेदन का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

जिले में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वाले नए लाभार्थियों में से दस फीसद का सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। सीडीओ ने अधिकारियों को नामित किया है। जिसमे भादर ब्लाक के पांच आवेदकों का सत्यापन जिला प्रोवेशन अधिकारी, जगदीशपुर में छह का जिला कृषि अधिकारी, संग्रामपुर में 25 का सहायक श्रमायुक्त अधिकारी, शाहगढ़ में 20 का सहायक निबंधक सहकारी समिति, मुसाफिरखाना में 14 का मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नगर पंचायत मुसाफिरखाना में पांच का जिला समाज कल्याण अधिकारी व नगर पालिका परिषद गौरीगंज, जायस का समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी प्रभुनाथ ने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन के पात्र लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदाई दी गई है। जिन्हें निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

ये होंगी पात्रता की शर्तें

-आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल के अनुसार आवेदक की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो।

-आवेदक का आय प्रमाण पत्र जो तहसील स्तर से निर्गत किया गया हो। ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 वार्षिक आय व शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये वार्षिक आय से अधिक न हो अथवा आवेदक का परिवार 2002 की बीपीएल सूची में हो।

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