बैंक को करें ई-मेल या डाक से भेजे प्रार्थना पत्र, नहीं होगा फसल बीमा

- कोविड-19 महामारी के रोकथाम को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश - 24 जुलाई तक प्रार्थना पत्र न देने पर बैंक स्वत फसल का कर देगी बीमा

By JagranEdited By: Publish:Fri, 10 Jul 2020 11:14 PM (IST) Updated:Fri, 10 Jul 2020 11:14 PM (IST)
बैंक को करें ई-मेल या डाक से भेजे प्रार्थना पत्र, नहीं होगा फसल बीमा
बैंक को करें ई-मेल या डाक से भेजे प्रार्थना पत्र, नहीं होगा फसल बीमा

अमेठी : किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों के लिए एक और राहत भरी खबर हैं। शासन ने जहां पहले किसानों की इच्छा पर फसल बीमा करने का आदेश बैंक को दिया था। तो अब और सहूलियत देते हुए बीमा बैंक गए ई-मेल या फिर डाक द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र पर भी किसान का फसल बीमा नहीं होगा। बस किसानों को समय का ध्यान देना होगा। केसीसी कार्ड धारक किसानों को हरहाल में 24 जुलाई तक बैंक को व्यक्तिगत पहुंच कर, ई-मेल या फिर डाक द्वारा फसल बीमा का प्रीमियम न काटने का आवेदन करना होगा। वरना बैंक द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर केसीसी कार्ड धारक किसानों के बैंक खाते से फसल बीमा का प्रीमियम काट लिया जाएगा। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडेय ने बताया कि जिन केसीसी कार्ड धारक किसानों को फसल बीमा नहीं कराना हैं वे किसान संबंधित बैंक को ई-मेल के जरिए या फिर डाक से हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र 24 जुलाई तक हरहाल में पहुंचा दे। जिससे बैंक उनके खाते से प्रीमियम की धनराशि न काट सके।

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