सेवानिवृत्त शिक्षक ऑक्टा के चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान

ऑक्टा सामान्य सभा की बैठक सीएमपी डिग्री कॉलेज में हुई। इसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि ऑक्टा के चुनाव में रिटायर्ड शिक्षक वोट नहीं कर सकेंगे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Thu, 09 May 2019 12:52 PM (IST) Updated:Thu, 09 May 2019 12:52 PM (IST)
सेवानिवृत्त शिक्षक ऑक्टा के चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान
सेवानिवृत्त शिक्षक ऑक्टा के चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान

प्रयागराज : चौधरी महावीर प्रसाद महाविद्यालय में ऑक्टा सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष डॉ. एसपी सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान महासचिव डॉ. उमेश प्रताप सिंह ने कार्यकारिणी में पास हुए प्रस्ताव को सामान्य सभा के समक्ष रखा। सामान्य सभा में सबसे विवादित मुद्दा महाविद्यालय इकाई और आक्टा कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के लिए चुनाव लडऩे की अर्हता का निर्धारण रहा। 

 कार्यकारिणी से अनुमोदित प्रस्ताव रखा गया

महासचिव उमेश प्रताप सिंह ने आरपी सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी की अनुशंसा और कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को बैठक में रखा। साथ ही सदस्यों से सुझाव मांगे। अंतत: यह प्रस्ताव पास हुआ कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव के लिए कम से कम पांच वर्ष, कोषाध्यक्ष और सहसचिव के लिए तीन वर्ष और स्थानीय इकाई के अध्यक्ष और सचिव के लिए कम से कम दो वर्ष की ऑक्टा की सदस्यता अनिवार्य होगी। 

प्रस्ताव हो गया पारित

बैठक में गुप्त मतदान और कार्यकारिणी के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। साथ ही यह प्रस्ताव पास हो गया। बैठक में डॉ. आरपी सिंह ने सेवानिवृत्त शिक्षकों की सदस्यता और वोटिंग अधिकार का भी मुद्दा उठाया। इस पर महासचिव ने कहा सेवानिवृत्त शिक्षक सम्मानित सदस्य बने रहेंगे। सिर्फ मतदान का अधिकार सेवानिवृत्त के बाद नहीं मिलेगा। बैठक में उपाध्यक्ष डॉ. रेखा रानी, महासचिव डॉ. उमेश प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष डॉ. आरपी सिंह, डॉ. संजय सिंह, डॉ. केएन सिंह, डॉ. संतोष श्रीवास्तव, डॉ. अरविंद मिश्र, डॉ. मीना श्रीवास्तव, डॉ. कौमुदी श्रीवास्तव, डॉ. सुधा जयसवाल, डॉ. शक्ति शर्मा, डॉ. धीरज, डॉ. अंशुमाला, डॉ. थॉमस, डॉ. संघसेन सिंह, डॉ. नम्रता साहू आदि उपस्थित थे।

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