क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां के केस में पुलिस ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष, 25 जुलाई को फिर सुनवाई

हसीन जहां ने क्रिकेटर मुहम्मद शमी के इशारे पर अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस पर स्वयं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 18 Jul 2019 09:19 PM (IST) Updated:Thu, 18 Jul 2019 09:19 PM (IST)
क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां के केस में पुलिस ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष, 25 जुलाई को फिर सुनवाई
क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां के केस में पुलिस ने हाई कोर्ट में रखा पक्ष, 25 जुलाई को फिर सुनवाई

प्रयागराज, जेएनएन। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य मुहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। हसीन जहां ने शमी के इशारे पर अमरोहा की डिडौली थाना पुलिस पर स्वयं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस पर डिडौली थाना की पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में विवेचना की जानकारी देते हुए अपना पक्ष रखा। याचिका पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।

याचिका पर न्यायमूर्ति महेशचंद्र त्रिपाठी ने सुनवाई की। हाई कोर्ट ने दो जुलाई को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय कुमार सिंह से याचिका पर जानकारी मांगी थी। हसीन जहां ने याचिका में पुलिस पर आरोप लगाया है कि 28 अप्रैल, 2019 को वह अपनी बेटी व नौकरानी के साथ अमरोहा आई थी। रात 8.30 बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ घर पर आए। देवेंद्र कुमार कुछ बात करके चले गए। फिर रात 12 बजे दोबारा पुलिस उनके घर आकर अभद्रता करने लगी। विरोध करने पर बच्ची व नौकरानी के साथ उन्हें जबरन थाना ले जाया गया।

आरोप है कि पुलिस ने शमी और उनके भाइयों के दबाव में उन्हें प्रताड़ित करने के लिए यह कृत्य किया था। पुलिस सबको रातभर थाना पर बैठाए रही। फिर अगले दिन सुबह नौ बजकर पांच मिनट पर बिना किसी अपराध के चालान काटकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। याची ने पुलिस की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के डीके वसु केस के फैसले का उल्लंघन बताया है। याचिका में एसएचओ देवेंद्र कुमार के अलावा दूसरे पुलिसकर्मी केपी सिंह, मुनीर जैदी, अमरीश कुमार, संजीव बालियान पक्षकार बनाए गए हैं।

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