प्रयागराज के कुंभ 2019 में हुए खर्च पर सीएजी रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल
याचिका में कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि कुंभ मेला 2019 प्रयागराज में तमाम खर्च बेवजह किया गया है। कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है
प्रयागराज, विधि संवाददाता। प्रयागराज में 2019 में सम्पन्न हुए कुंभ मेले में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता के आरोपों को लेकर दाख़िल एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट को जरूरी जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। जनहित याचिका दाखिल कर सीएजी (कंट्रोलर एंड आडिटर जनरल) की इस सम्बन्ध में प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट जो 19 अगस्त 2021 को दी गई है, उसे आधार बनाया गया है।
सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखना जरूरी
याचिका में कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में यह उजागर किया गया है कि कुंभ मेला 2019 प्रयागराज में तमाम खर्च बेवजह किया गया है। कहा गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहा गया कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में भी नहीं रखा गया है, जो कि जरूरी है।
याचिका पर अगली सुनवाई 15 फरवरी को
यह आदेश जस्टिस मनोज मिश्र व जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने तन्मय चटर्जी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा है कि वह तीन सप्ताह में इस बात की कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराए कि कुंभ मेला में हुए खर्च को लेकर सीएजी द्वारा 19 अगस्त 2021 को दी गई आडिट रिपोर्ट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत की गई कि नहीं। इस याचिका की अगली सुनवाई कोर्ट 15 फरवरी 2022 को करेगी। प्रदेश सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका का प्रतिवाद किया। अब 15 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई होने पर और तथ्य सामने आ सकते हैं।