न्यूज चैनल रिपोर्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

हाई कोर्ट ने कहा कि याची साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा गवाहों को नहीं धमकाएगा तय तारीख पर कोर्ट में हाजिर होगा और भविष्य में अपराध को दोहराएगा नहीं।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 24 Jul 2019 10:24 AM (IST) Updated:Wed, 24 Jul 2019 10:24 AM (IST)
न्यूज चैनल रिपोर्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत
न्यूज चैनल रिपोर्टर को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर अनुज शुक्ल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। न्यूज चैनल नेशन लाइव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपमानजनक न्यूज चलाने व धोखाधड़ी के आरोप में नोएडा के फेज-2 थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने याची रिपोर्टर को व्यक्तिगत मुचलके और दो प्रतिभूति पर रिहा करने का आदेश दिया है।

याची नौ जून, 2019 से लक्सर जेल में बंद है। कोर्ट ने कहा कि याची साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों को नहीं धमकाएगा, तय तारीख पर कोर्ट में हाजिर होगा और भविष्य में अपराध को दोहराएगा नहीं। यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट को जमानत निरस्त करने की छूट होगी। याची का कहना है कि वह अप्रैल 2019 में चैनल से जुड़ा है, उसे झूठा फंसाया गया है, वह चैनल का मालिक या फिर निदेशक नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे के परीक्षण में पूरा सहयोग देगा।

याची का यह भी तर्क था कि सह अभियुक्त न्यूज एंकर अंशुल कौशिक को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। ऐसे में उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए। न्यूज चैनल हेड इशिका सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज चैनल परिसर सीज किया जा चुका है। मानहानि के मामले में अधीनस्थ न्यायालय पहले ही जमानत दे चुका है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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