दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने दी चेतावनी

दिल्‍ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर एमपी एमएलए कोर्ट खफा है। दो मामलों में उनकी लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने सख्‍त रुख अपनाया है। गिरफ्तारी और कुर्की की चेतावनी भी दी है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Fri, 01 Mar 2019 05:36 PM (IST) Updated:Fri, 01 Mar 2019 05:36 PM (IST)
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने दी चेतावनी
दिल्ली के सीएम केजरीवाल को एमपी एमएलए कोर्ट ने दी चेतावनी

प्रयागराज : विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पवन कुमार तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ चल रहे दो मामलों में उनकी लापरवाही को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि अग्रिम सुनवाई पर हाईकोर्ट से पारित स्थगन आदेश के बारे में अद्यतन स्थिति को स्पष्ट नहीं किया तो उनकी गिरफ्तारी और संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया जाएगा।

अमेठी जिले का मामला

मामला यह है कि जिला अमेठी के थाना गौरीगंज में अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने 20 अप्रैल 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के दो सौ कार्यकर्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह मुहल्ला गौरीगंज में रोड शो के दौरान रास्ता जाम किया था। इस दौरान अनुमति के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। ढोल बजाकर नारेबाजी की गई। समझाने पर नहीं माने।

अमेठी में ही दूसरा मामला भी

इसके अलावा दूसरा मामला अमेठी के ही थाना मुसाफिरखाना में दर्ज हुआ था। उसमें भी लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दोनों ही मुकदमों की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हुई। कोर्ट में कोई अभियुक्त उपस्थित नहीं हुआ। किसी की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई थी। इस पर कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी।

कोर्ट ने 16 अप्रैल तक का दिया समय

विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया कि यदि अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम सुनवाई की तिथि 16 अप्रैल 2019 को अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू, कुर्की नोटिस व संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया जाएगा।

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