हाई कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से मांगी रिपोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से रिपोर्ट मांगी है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Wed, 21 Aug 2019 05:09 PM (IST) Updated:Wed, 21 Aug 2019 05:15 PM (IST)
हाई कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से मांगी रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से मांगी रिपोर्ट

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चुनाव याचिका पर नोटिस तामील होने की जिला जज से रिपोर्ट मांगी है। आजम खां के घर पर नहीं मिलने के कारण नोटिस तामील नहीं होने की कार्यालय रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई 4 सितंबर को होगी।

रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति एसडी सिंह कर रहे हैं। जयाप्रदा ने आजम खां के मौलाना जौहर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के लाभ के पद पर रहते हुए लोकसभा चुनाव लड़ने के आधार पर वैधता को चुनौती दी है। याची की तरफ से अधिवक्ता केआर सिंह ने नोटिस भेजे जाने और अखबार में प्रकाशित होने व कुछ लोगों पर तामील होने का हलफनामा दाखिल किया गया। कोर्ट ने जिला जज रामपुर से आजम खां पर नोटिस तामील होने पर रिपोर्ट मांगी है।

जुलाई महीने में बीजेपी प्रत्याशी रहीं जयाप्रदा ने अपने वकील अमर सिंह के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। यह याचिका पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दायर की गई थी, जो खारिज हो गई थी। खंडपीठ ने कहा था कि याचिका प्रधान पीठ में दाखिल की जाए। लोकसभा चुनाव में आजम खां ने जयाप्रदा को हराया था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम ने जयाप्रदा के खिलाफ मंच से अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर आजम की काफी किरकिरी भी हुई थी। इसके बावजूद जयाप्रदा से बड़े अंतर से वह जीत हासिल गए। इस याचिका से पहले जयाप्रदा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखाकर आजम खां का निर्वाचन रद्द करने की मांग कर चुकी हैं।

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