सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मांग पर सुनवाई 27 को

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ति केपी सिंह ने आज यह आदेश दिया है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Fri, 07 Jul 2017 05:14 PM (IST) Updated:Fri, 07 Jul 2017 05:20 PM (IST)
सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मांग पर सुनवाई 27 को
सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस चलाने की मांग पर सुनवाई 27 को

इलाहाबाद (जेएनएन)। गोरखपुर में 2007 में दंगे में उस समय के सांसद तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। इस मामले में राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। 

राज्य सरकार के जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची को जवाब दाखिल करने का तीन हफ्ते का समय दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ति केपी सिंह ने आज यह आदेश दिया है। याची ने इस घटना की सीबीआइ जांच की मांग की है, जबकि प्रदेश सरकार ने अभियोजन चलाने से इनकार किया है।

हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड शुगर इंडस्ट्रीज सहारनपुर के फर्जी आदेश से लेबी सुगर मार्केट से बेचने के बावजूद निर्दोष करार देने पर प्रमुख सचिव से जवाब मांगा है। सीबीसीआईडी ने फर्जी आदेश देने वाले वकील की मौत के आधार पर चीनी मिल को बरी कर दिया। फाइनल रिपोर्ट भी लगा दी।

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न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी की खंडपीठ ने यह आदेश रामपाल सिंह की याचिका पर दिया है ।

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सरकार से जानकारी तलब 

लखनऊ से बलिया को जोडऩे वाली समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए अधिगृहीत भूमि का कम मुआवजे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी तलब की है। इस मामले में सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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न्यायमूर्ति विक्रम नाथ व न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव ने आजमगढ़ किशुनपुर गांव के किसान विवेक राय व अन्य की याचिका पर यह निर्देश दिया। 

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