इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉ. कफील खान के विरुद्ध लगाई गई रासुका मामले में सुनवाई जारी

इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉ. कफील खान की रासुका में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है। गुरुवार को कोर्ट में पक्ष रखा गया। शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 27 Aug 2020 09:27 PM (IST) Updated:Thu, 27 Aug 2020 09:27 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉ. कफील खान के विरुद्ध लगाई गई रासुका मामले में सुनवाई जारी
इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉ. कफील खान के विरुद्ध लगाई गई रासुका मामले में सुनवाई जारी

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में डॉ. कफील खान की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) में निरुद्धि के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई जारी है। गुरुवार को कोर्ट में इस मामले में पक्ष रखा गया। शुक्रवार को भी इस मामले में सुनवाई होगी। डॉ. कफील खान की मां नुजहत परवीन की तरफ से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ कर रही है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी ने भड़काऊ व घृणा फैलाने का भाषण देने के आरोप में रासुका लगाई है। इसके तहत उन्हें नजरबंद किया गया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान पर रासुका में निरुद्धि मामले में 24 अगस्त को याची अधिवक्ता को सरकारी पूरक हलफनामे का जवाब दाखिल करने का समय दिया था। साथ ही सरकार की ओर से याची के प्रत्युत्तर हलफनामे में दिए गए नए तथ्यों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों को समय देते हुए याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ा दी थी।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करने के लिए जिलाधिकारी अलीगढ़ ने 13 फरवरी 2020 को डॉ. कफील खान को रासुका में निरुद्ध करने का आदेश दिया है। यह अवधि दो बार बढ़ाई जा चुकी है। याचिका में निरुद्धि की वैधता को चुनौती दी गई है। हालांकि डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाना में दर्ज एक मुकदमे में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। जेल में रहते हुए रासुका तामील कराई गई है।

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