अब फार्म 16 में कोई तथ्य छिपा नहीं सकेंगे नियोक्ता

फार्म -16 भरने में नियोक्ता अब कोई तथ्य छिपा नहीं सकते हैं। कर्मचारी अपनी एक फाइल बना लें और सभी तरह की आय एवं बचत का ब्योरा सुरक्षित रखें।

By Edited By: Publish:Sat, 20 Apr 2019 07:30 AM (IST) Updated:Sat, 20 Apr 2019 10:47 AM (IST)
अब फार्म 16 में कोई तथ्य छिपा नहीं सकेंगे नियोक्ता
अब फार्म 16 में कोई तथ्य छिपा नहीं सकेंगे नियोक्ता
प्रयागराज : वित्तीय वर्ष 2018-19 खत्म होने के बाद अब कर्मचारी आयकर रिटर्न भरने और अपने नियोक्ता से फार्म 16 लेने की कवायद करने लगे हैं। किंतु, वित्त मंत्रालय ने अब फार्म 16 कर्मचारियों के लिए बहुत कठिन कर दिया है। खास बात यह कि नियोक्ता भी फार्म 16 में किसी तथ्य को छिपा नहीं सकेंगे। ऐसे में फार्म 16 जारी करते समय उन्हें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी।
 
अभी तक नियोक्ता सिर्फ कर्मचारियों के वेतन पर ही कर काटते थे
दरअसल, अभी तक नियोक्ता सिर्फ कर्मचारियों के वेतन पर ही कर काटते थे। किंतु, फार्म 16 में हुए बड़े बदलाव के कारण अब कर्मचारी अपने नियोक्ता को वेतन के अतिरिक्त मकान, संपत्ति अथवा कोई प्रोफेशनल आय की है तो उसका भी ब्योरा देंगे। यही नहीं बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाले ब्याज के साथ, बोनस, कमीशन, लाभांश एवं कृषि से होने वाली आय के बारे में भी नियोक्ता को जानकारी देनी होगी। टैक्स काटते समय नियोक्ता कर्मचारी की हर तरह की आमदनी पर भी अपनी पैनी नजर रखेगा। लेकिन फार्म 16 में किसी भी तथ्य को छिपाना अब नियोक्ता के लिए भारी पड़ेगा।

कौन जारी करता है फार्म 16 और 16-ए
कर सलाहकार डा. पवन जायसवाल बताते हैं कि वह सारे नियोक्ता जो कर्मचारियों का टैक्स काटते हैं, फार्म 16 एवं अन्य स्थिति में नियोक्ता के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होता है। फार्म 16 और 16-ए बनाने की जिम्मेदारी आयकर विभाग की है। नियोक्ता या टैक्स काटने वाले व्यक्ति को दी गई सूचनाओं के आधार पर फार्म 16 आयकर विभाग निश्शुल्क जारी करता है।

कर्मचारियों को सुझाव
अब कर्मचारी अपनी एक फाइल बना लें, जिसमें सभी प्रकार की आय एवं बचतों का ब्योरा सबूत सहित अपने नियोक्ता को दे दें, ताकि फार्म 16 में शामिल किया जा सके।
-फार्म 16 के आधार पर आयकर विवरणी का मिलान होगा। आयकर विवरणी तभी प्रोसेस की जाएगी, जब नए जारी किए गए फार्म 16 से सारे डाटा मैच करेंगे।
-कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी आय का समस्त विवरण फार्म 16 में भरा गया है कि नहीं। क्योंकि फार्म 16 के अतिरिक्त कर का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा।
-यदि कर्मचारी स्थानांतरित होकर आए हैं तो पहले वाले नियोक्ता से प्राप्त समस्त वेतन का विवरण अवश्य होना चाहिए।
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