अब व्यापारी नहीं वाणिज्य कर विभाग जारी करेगा टैक्स इनवाइस

अब व्यापारी नहीं विभाग टैक्स इनवाइस जारी करेगा। विभाग की ओर से ऑनलाइन टैक्स इनवाइस होने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी।

By Edited By: Publish:Sat, 25 May 2019 07:19 AM (IST) Updated:Sat, 25 May 2019 07:19 AM (IST)
अब व्यापारी नहीं वाणिज्य कर विभाग जारी करेगा टैक्स इनवाइस
अब व्यापारी नहीं वाणिज्य कर विभाग जारी करेगा टैक्स इनवाइस
प्रयागराज: वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) में चोरी रोकने के लिए टैक्स इनवाइस जारी करने की व्यवस्था अब वाणिज्यकर विभाग को सौंपी जाएगी। जीएसटी काउंसिल एक सितंबर से यह व्यवस्था ऐसे व्यापारियों के हाथ से लेकर विभाग को देने जा रहा है जिनका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से ज्यादा है। विभाग की ओर से ऑनलाइन टैक्स इनवाइस होने से व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। जीएसटी लागू होने के बाद राजस्व में वृद्धि के साथ कर चोरी भी बढ़ी। ऐसे में कर चोरी रोकने के लिए काउंसिल ने समय-समय पर नियमों में बदलाव किए और अब भी किए जा रहे हैं। फरवरी 2018 में 50 हजार रुपये से ज्यादा बिक्री के लिए ई-वे बिल प्रक्रिया लागू की गई। इसके बाद वाहनों में आरएफआइडी लगाने की व्यवस्था हुई। फिर भी चोरी नहीं रुकी। लिहाजा, अब काउंसिल ऑनलाइन टैक्स इनवाइस वाणिज्यकर विभाग द्वारा जारी करने के निर्देश दे दिए। उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण समिति के संयोजक संतोष पनामा का कहना है कि अब तक टैक्स इनवाइस व्यापारी खुद जारी करता रहा है। यह व्यवस्था पहली बार हो रही है। इससे व्यापारियों की परेशानी बढ़ेगी। अगर इनवाइस तिथि खत्म हो गई तो व्यापारी का माल बीच में फंस जाएगा। यही नहीं विभाग में कई रोज की लगातार छुट्टी होने पर टैक्स इनवाइस जारी न होने की दशा में भी व्यापारियों को माल मंगाने अथवा भेजने में परेशानी होगी। कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल का कहना है कि सरकार को यह समझना चाहिए कि प्रक्रिया जितनी सरल होगी, व्यापारियों के लिए उतनी सहूलियत होगी। इसलिए कोई भी प्रक्रिया लागू होने से पहले व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता होनी चाहिए।

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