गृहकर जमा करने में मिली शहरवासियों को राहत, जानें कब तक मिलेगी छूट Prayagraj News

कोरोना वायरस के कारण लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए लोगों को 30 सितंबर तक गृहकर जमा करने पर छूट दी गई है। लोग अपनी सुविधानुसार गृहकर जमा कर सकते हैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Publish:Mon, 11 May 2020 08:50 PM (IST) Updated:Tue, 12 May 2020 01:20 PM (IST)
गृहकर जमा करने में मिली शहरवासियों को राहत, जानें कब तक मिलेगी छूट Prayagraj News
गृहकर जमा करने में मिली शहरवासियों को राहत, जानें कब तक मिलेगी छूट Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है। लॉकडाउन में आर्थिक तंगी का लोग सामना कर रहे हैं। ऐसे में नगर निगम ने शहरवासियों को राहत दी है। पहले गृहकर की बढ़ी दरों को वापस लेकर शहरवासियों को राहत दी गई। अब गृहकर जमा करने में भी छूट देने का फैसला लिया गया है। महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी की अध्यक्षता में नगर निगम में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। 30 सितंबर तक लोग गृहकर जमा करने में छूट का लाभ उठा सकेंगे। महापौर ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 में गृहकर वसूलने को लेकर चर्चा

बैठक में महापौर ने नगर आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों से वित्तीय वर्ष 2020-21 में गृहकर वसूलने को लेकर चर्चा की। निर्णय लिया गया कि लॉकडाउन के कारण लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। इसलिए गृहकर जमा करने पर उन्हें छूट देकर राहत दी जानी चाहिए। इसलिए एक अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक 10 फीसद, एक अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आठ फीसद और एक सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक छह फीसद छूट मिलेगी। नगर निगम की सीमा का विस्तार 31 दिसंबर 2019 को हो गया था।

नगर निगम कर्मियों ने दिया एक दिन का वेतन

लॉकडाउन से पहले नए वार्ड का गठन होना था। वह हो नहीं पाया लेकिन अब नगर निगम नैनी में डांडी, इंदलपुर, महेवा, शांतिपुरम तथा अन्य विस्तारित क्षेत्रों में साफ-सफाई कराएगा। कोरोना वायरस से लड़ाई लडऩे के लिए नगर निगम के कर्मियों ने अपना एक दिन का वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया था। आज 13,36,968 रुपये का चेक राहत कोष में देने के लिए भेज दिया गया। 

बोलीं महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी

महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी ने बताया कि कोरोना वायरस के कारण सभी लोग आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। इसलिए लोगों को 30 सितंबर तक गृहकर जमा करने पर छूट दी गई है। लोग अपनी सुविधानुसार गृहकर जमा कर सकते हैं।

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