विशेष न्यायालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकदमा स्थगित

मामला गोरखपुर जिले में कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ की डाल गाड़ने से संबंधित है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Nov 2018 07:00 AM (IST) Updated:Thu, 15 Nov 2018 07:00 AM (IST)
विशेष न्यायालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकदमा स्थगित
विशेष न्यायालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकदमा स्थगित

प्रयागराज : विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी के समक्ष बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के मुकदमे पेश हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ के मुकदमे में मूल पत्रावली कोर्ट को प्राप्त न होने पर वादिनी को निर्देशित किया गया कि मूल पत्रावली कोर्ट को उपलब्ध कराएं। मामला गोरखपुर जिले में कब्रिस्तान में पीपल के पेड़ की डाल गाड़ने से संबंधित है।

एमपी-एमएलए कोर्ट में सुने गए दूसरे मामले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दाखिल करने वाले विक्रम सिंह ने कोर्ट में लिखित तौर पर दिया कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहते। कोर्ट ने याची की अर्जी व उसके तर्क को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित करके पंद्रह नवंबर की तिथि मुकर्रर की। मामला मीरजापुर जिले का है और सीता मां को टेस्ट ट्यूब बेवी से जोड़ने के प्रकरण से संबंधित है। पूर्व सपा विधायक को मिली जमानत :

बदायूं जिले से सपा के पूर्व विधायक आबिद रजा ने विशेष कोर्ट एमपी एमएलए में बुधवार को सरेंडर किया और जमानत पर छोड़ने की याचना की। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी पक्षकारों को सुनने के बाद 20-20 हजार रुपये की दो जमानत व इसी धनराशि का मुचलका पेश करने पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। मामला बदायूं जिले के एक ¨हदी दैनिक अखबार के पत्रकार को धमकी देने से जुड़ा है। मुजफ्फरनगर दंगा कांड में जमानत मंजूर :

मुजफ्फरनगर के थाना जनसठ के थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने 29 अगस्त 2013 को 28 लोगों के खिलाफ मोहल्ला भूपिया में दंगा कराने की रिपोर्ट दर्ज की थी। इसमें सपा विधायक विक्रम सैनी को आरोपित बनाया था। विधायक को छोड़कर 27 अभियुक्तों ने बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी ने सभी आरोपितों को एक-एक लाख रुपये के दो जमानत पत्र और इतनी ही धनराशि का निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया। इसी मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ वारंट जारी है।

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