ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो जुलाई से लौटेगी चहल-पहल

अभी तक ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपराधिक व सिविल के आवश्यक मामलों की सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। करीब छह अदालतें विभिन्न मामलों पर सुनवाई कर रही थीं।

By Ashish MishraEdited By: Publish:Sat, 30 Jun 2018 11:01 AM (IST) Updated:Sat, 30 Jun 2018 11:01 AM (IST)
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो जुलाई से लौटेगी चहल-पहल
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो जुलाई से लौटेगी चहल-पहल

इलाहाबाद (जेएनएन)। एक महीने के ग्रीष्म अवकाश के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट दो जुलाई को खुलेगा। अदालतें नए रोस्टर के अनुसार बैठेंगी। न्यायालय परिसर में फिर से चहल-पहल लौटेगी। अभी तक ग्रीष्मकालीन अवकाश में आपराधिक व सिविल के आवश्यक मामलों की सुनवाई की व्यवस्था की गई थी। करीब छह अदालतें विभिन्न मामलों पर सुनवाई कर रही थीं।

हालांकि सेवानिवृत्ति के चलते जजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। 48 जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव हाईकोर्ट की कोलेजियम ने शीर्ष कोर्ट व केंद्र और राज्य सरकार को भेजा है। अभी तक जजों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। जजों की कमी के चलते मुकदमों की सुनवाई में देरी हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवकाश होने के आखिरी दिन काज लिस्ट छप कर नहीं आ सकी थी जिससे वकीलों और मुंशियों को परेशानी हो रही है।\

अब उन्हें शनिवार को छुट्टी के दिन काज लिस्ट लेने के लिए कोर्ट में आना पड़ेगा। आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एस सी मिश्र, उपाध्यक्ष एन के चटर्जी ने महानिबंधक से जानना चाहा है कि जब हाईकोर्ट की वेबसाइट पर तीन दिन पहले काज लिस्ट दे दी जाती है तो एक दिन पहले वितरित क्यों नहीं की जाती।

संघ ने महानिबंधक से इसकी जांच कर कार्रवाई करने की भी मांग की है। इस संबंध में आदर्श अधिवक्ता संघ की बार पुस्तकालय में बैठक हुई जिसमें जी पी सिंह, विजय चंद्र श्रीवास्तव, शीतल पाठक, के डी मालवीय, आर सी शुक्ल, बृजलाल, बी डी निषाद, पूजा मिश्रा आदि मौजूद थे।

मेनहोल में गिरे बच्चे की मौत मामले में सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद के दारागंज मोहल्ले में पांच साल के बच्चे की मेनहोल में गिरकर मौत मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने शहर के सीवर मेनहोल, नालों को कवर करने की कार्यवाही के संबंध में जानकारी मांगी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सौरभ साहू व अन्य छात्रों की जनहित याचिका पर दिया है। दारागंज के महाबीर गली में सीवर के मेन होल की सफाई से दौरान एक बच्चा गिर गया था। इस हादसे में उसकी मौत हो गई थी। मेन होल से निकाले जाने के बाद उस बच्चे का समय से इलाज भी नहीं हो सका था। इस मामले में राज जायसवाल, मोहम्मद सलमान, सिद्धार्थ सहाय और सौरभ साहू की ओर से जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में खुले मेनहोल को ढंकने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की मांग की गई है। 

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