काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट व सीईओ से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

याचिका में मंदिर ट्रस्ट के कांप्लेक्स खरीदने की अधिकारिता को चुनौती दी गई है।

By amal chowdhuryEdited By: Publish:Tue, 12 Sep 2017 01:33 PM (IST) Updated:Tue, 12 Sep 2017 01:33 PM (IST)
काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट व सीईओ से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट व सीईओ से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

इलाहाबाद (विधि संवाददाता)। वाराणसी के बांसफाटक स्थित भार्गव कांप्लेक्स खरीद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट और मंदिर के सीईओ से तीन दिन में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की खंडपीठ ने दुकानदार दीपक कुमार अग्रवाल व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में मंदिर ट्रस्ट के कांप्लेक्स खरीदने की अधिकारिता को चुनौती दी गई है। याची के अधिवक्ता हेम प्रताप सिंह का कहना है कि मंदिर के कार्यपालक अधिकारी को केवल प्रबंधन का अधिकार है।

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जमीन व मकान खरीदने का वैधानिक अधिकार उन्हें नहीं है। ऐसे में ट्रस्ट ने जिस कांप्लेक्स की खरीद की है उसे शून्य घोषित करते हुए रद करने योग्य है। कहा कि मंदिर प्रशासन कांप्लेक्स के दुकानदारों को जबरन जगह खाली करने को बाध्य कर रहा है। कोर्ट ने ट्रस्ट को इस मुद्दे पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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