इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी फैलाने के आरोपित 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Tue, 20 Oct 2020 11:42 PM (IST) Updated:Tue, 20 Oct 2020 11:42 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी फैलाने के आरोपित 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी फैलाने के आरोपित 12 बांग्लादेशी जमातियों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले को लेकर जवाब मांगा है। मीर मोहम्मद व 11 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अनिल कुमार नवम ने सुनवाई की।

सभी तब्लीगी जमातियों के विरुद्ध यूपी के शामली जिले के भवन थाना में महामारी अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर छह जून 2020 को दाखिल चार्जशीट और 31 जुलाई 2020 को उस पर संज्ञान लेने के आदेश को रद करने की मांग की गई है। 

याची के अधिवक्ताओं का कहना था कि याचियों के खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया गया है। महामारी फैलाने में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। न ही उन्होंने विदेशी नागरिक कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 23 नवंबर को होगी।

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