इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक कार्य लेने की जांच का दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक कार्य लेने और बाल मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया है।

By Umesh TiwariEdited By: Publish:Thu, 23 Jul 2020 11:02 PM (IST) Updated:Thu, 23 Jul 2020 11:02 PM (IST)
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक कार्य लेने की जांच का दिया आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक कार्य लेने की जांच का दिया आदेश

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक कार्य लेने और बाल मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चित्रकूट के जिलाधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि मामले की जांच कर दोनों अलग-अलग अपनी रिपोर्ट 28 जुलाई तक अदालत में पेश करें।

सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉ. अभिषेक अत्रे की ओर से ई-मेल से मुख्य न्यायमूर्ति को भेजे गए पत्र में एक राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित लेख का हवाला दिया गया है। कहा गया कि इस पत्रिका और इसके न्यूज चैनल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि चित्रकूट में नाबालिग लड़कियों को अनैतिक कार्यों में लगाया जा रहा है। साथ ही बाल मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन का भी आरोप है। मामले की गंभीरता को देखते मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने इस पत्र को याचिका के तौर पर स्वीकार कर जांच के आदेश दिए हैं।

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