Shri Ram Mandir Ayodhya: मंदिर की भूमि पूजन का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

Shri RamJanamBhoomi Mandir Ayodhya पांच अगस्त को प्रस्तावित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है।

By Dharmendra PandeyEdited By: Publish:Fri, 24 Jul 2020 03:06 PM (IST) Updated:Fri, 24 Jul 2020 04:11 PM (IST)
Shri Ram Mandir Ayodhya: मंदिर की भूमि पूजन का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका
Shri Ram Mandir Ayodhya: मंदिर की भूमि पूजन का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

प्रयागराज, जेएनएन। रामनगरी अयोध्या में पांच अगस्त को प्रस्तावित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की याचिका को खारिज करने के साथ ही कहा कि आशंका आधारहीन है। गोखले को आयोजकों के साथ सरकार से कोविड- 19 की गाइडलाइन का पालन करने की उम्मीद नही हैं।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अर्जी पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया। इस कारण अब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने कहा हम राज्य सरकार और आयोजकों से उम्मीद करते है कि कोविड के कारण फिजिकल डिस्टेंसिंग और इसके सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए पांच अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने साकेत गोखले की जनहित याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि याचिका कल्पनाओं पर आधारित है, इस पर फिर भी कोर्ट ने आयोजकों व राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि वह शारीरिक दूरी बनाये रखने के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यक्रम करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि कार्यक्रम में शारीरिक दूरी का पालन न करने की आशंका का कोई आधार नहीं है और याचिका खारिज कर दी है।

चीफ जस्टिस ने लेटर पिटीशन को जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार करते हुए भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिका की सुनवाई की। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले की ओर से भेजी गई लेटर पीआईएल में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाला भूमि पूजन कोविड -19 के अनलॉक- 2 की गाइडलाइन का उल्लंघन है।

इसमें कहा गया था कि भूमि पूजन में लोग एकत्र होंगे, जो कोविड-19 के नियमों के विपरीत होगा। लेटर पिटीशन के माध्यम से भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। कहा गया था कि भूमि पूजन का कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। यह भी कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती। कोरोना संक्रमण के कारण ही बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई है और सैकड़ों लोगो की उपस्थिति में कार्यक्रम होने जा रहा है। 

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