तीन लाख के चेक बाउंस, सालभर की कैद के साथ छह लाख का जुर्माना

तीन लाख के चेक बाउंस छह साल पुराने मामले में एसीजेएम- तृतीय ऋतु नागर की कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए छह लाख का जुर्माना लगाया है एक साल कैद की सजा भी सुनाई है।

By Mukesh ChaturvediEdited By: Publish:Thu, 28 Mar 2019 05:04 PM (IST) Updated:Thu, 28 Mar 2019 05:04 PM (IST)
तीन लाख के चेक बाउंस, सालभर की कैद के साथ छह लाख का जुर्माना
तीन लाख के चेक बाउंस, सालभर की कैद के साथ छह लाख का जुर्माना

अलीगढ़ (जेएनएन)। तीन लाख के चेक बाउंस छह साल पुराने मामले में एसीजेएम- तृतीय ऋतु नागर की कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए छह लाख का जुर्माना लगाया है, एक साल कैद की सजा भी सुनाई है। ये रकम इसने परिचित कारोबारी से उधार लेकर दो चेक थमा दिए थे, जो बाउंस हो गए।

यह है मामला
गांधीपार्क क्षेत्र के विकास नगर एटा चुंगी निवासी कारोबारी सुधीर गुप्ता के के वकील हरिओम वाष्र्णेय के मुताबिक कैलाश गली कमालपुर रोड निवासी अर्जून सिंह से सुधीर के पारिवारिक संबंध थे। अर्जून ने इन्हीं संबंध का हवाला देकर घरेलू जरूरतों के लिए दो अगस्त- 11 को तीन लाख रुपये मांगे। दो बार में इसे रकम दे दी। इसके एवज में अर्जुन ने दो सितंबर- 11 व 18 जून- 12 की तारीख के दो चेक दिए। चेक बाउंस होने पर तीन जुलाई- 12 को नोटिस दिया। जबाव न मिलने पर वाद दायर कर दिया। कोर्ट ने इसे 12 नवंबर को तलब कर लिया।

सजा के साथ देने होंगे छह लाख
आरोपित ने दलील दी कि उसने कोई चेक नहीं दिया, हस्ताक्षर किए दो चेक चोरी हो गए थे। इसके विरुद्ध तमाम साक्ष्य पेश किए गए। इस आधार पर कोर्ट ने अर्जुन सिंह को एक साल की कैद व छह लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 15 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाएंगे, बाकी रकम पीडि़त को मिलेगी।

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