महाकाल मंदिर को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले पार्षद सद्दाम हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

महाकाल मंदिर को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। एडीजे तीन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान लंबी बहस हुई।

By Sandeep SaxenaEdited By: Publish:Thu, 30 Jul 2020 07:04 PM (IST) Updated:Fri, 31 Jul 2020 08:10 AM (IST)
महाकाल मंदिर को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले पार्षद सद्दाम हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
महाकाल मंदिर को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले पार्षद सद्दाम हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

अलीगढ़ जेएनएन: महाकाल मंदिर को आतंकवाद का अड्डा बताने वाले बसपा पार्षद सद्दाम हुसैन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। एडीजे तीन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान लंबी बहस हुई। एडीजीसी जेपी राजपूत ने दलील दी कि सद्दाम जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करके लोगों की भावनाओं को भड़काया है। इस टिप्पणी से शहर में दंगे के हालात पैदा हो सकते थे।  

यह है मामला

बसपा सद्दाम ने कान्पुर के हिस्ट्रीशीटरविकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद फेसबुक पर पोस्ट करके कहा कि यह टिप्पणी की थी। भाजयुमो के मुकेश लोधी ने क्वार्सी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सद्दाम फरार हो गया। उसकी लोकेशन दिल्ली के जामिया में मिल रही थी। उसने अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाल दी। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि सद्दाम के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में पहले से ही छह मुकदमे दर्ज हैं। इसे देखते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसी तरह किशोरी के अपहरण के मामले में मोनू व धर्मा उर्फ धमेंद्र निवासी गांव नगौला (जवां) की जमानत याचिका खारिज हुई हैं।  ्

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